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IFMS 3.0 पर Pension Online Process कैसे करें

IFMS 3.0 पर Pension Online Process कैसे करें

by Govind s - Number of replies: 0

IFMS (Integrated Financial Management System) भारत सरकार का एक वित्तीय प्रबंधन पोर्टल है। IFMS 3.0 के साथ, सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी अब अपनी पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए देखें कि IFMS 3.0 पर पेंशन प्रक्रिया कैसे पूरी करें:

योग्यता

  • आप एक सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी होने चाहिए।
  • आपके पास IFMS 3.0 portal तक पहुंच के लिए मान्य login credentials होने चाहिए।

IFMS 3.0 पेंशन प्रक्रिया की चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका:

  1. IFMS 3.0 वेबसाइट पर जाएं: IFMS 3.0 के वेब portal पर जाएं।
  2. लॉगिन: अपने username और password का उपयोग करके अपने IFMS 3.0 account में लॉगिन करें।
  3. पेंशन टैब खोजें: "Pension" tab खोजें और उस पर क्लिक करें।
  4. "नया पेंशन केस" विकल्प चुनें: "New Pension Case" option पर क्लिक करें।
  5. ऑनलाइन फॉर्म भरें: ऑनलाइन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण जैसे आपका नाम, सेवा विवरण, बैंक खाता जानकारी, और nominee विवरण सावधानी से भरें।
  6. दस्तावेज़ अपलोड करें: स्कैन किए गए copies में आवश्यक documents जैसे सेवा प्रमाण पत्र, PPO (Pension Payment Order), और पहचान प्रमाण अपलोड करें।
  7. फॉर्म सबमिट करें: विवरणों को दोबारा जांचने के बाद फॉर्म submit करें।
  8. Acknowledgement प्राप्त करें: अपने reference के लिए एक acknowledgement slip जनरेट होगी।

अतिरिक्त टिप्स:

  • IFMS 3.0 portal पर अपलोड करने से पहले सभी documents को सही format में स्कैन करें।
  • सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक है।
  • अपने आवेदन की status को नियमित रूप से track करें।

IFMS 3.0 के लाभ

  • सुविधा: IFMS 3.0 पर पेंशन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है।
  • पारदर्शिता: ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक transparent है और application की प्रगति को आसानी से track किया जा सकता है।
  • समय-बचत: पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना महत्वपूर्ण रूप से समय बचाता है।

IFMS 3.0 ने सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। इस user-friendly portal तक पहुंच के साथ, आप आसानी से घर बैठे अपनी पेंशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया संबंधित पेंशन प्राधिकरण से संपर्क करें।